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ऋषिकेश:चैक बाउंस मामले में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ऋषिकेश श्रेय गुप्ता ने दिनाक 26 अगस्त 2023 को इंद्रपाल पुत्र राजेंद्र निवासी रूषा फार्म, गुमानीवाला, ऋषिकेश को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया ।
अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता शुभम राठी ने की । उन्हों बताया की गुमानीवाल निवासी विपिन पोखरियाल ने न्यायालय में वाद दर्ज करते हुए कथन किया की इंद्रपाल द्वारा उनसे 2,50,000 रुपए उधार लिए थे जिन्हे लोटाने के एवज में एक चैक उन्हें दिया जो की बैंक में लगाने पर बैंक से बिना भुगतान अनादृत हो गया जिसके संबंध में न्यायलय में मुकदमा किया गया ।इंद्रपाल द्वारा कोर्ट में बताया गया की वह विपिन को जानता ही नहीं है और विपिन ने किसी और से इंद्रपाल का चैक प्राप्त कर झूठा मुकदमा किया है।
इंद्रपाल के अधिवक्ता शुभम राठी ने परिवादी विपिन से जिरह की तथा अधिवक्ता शुभम राठी द्वारा पूछे गए सवालों का कोई भी संतोषजनक जवाब परिवादी नही दे पाए जिसके पश्चात माननीय न्यायालय ने यह माना की परिवादी अभियुक्त के साथ अपनी जान पहचान या लेन देन साबित नही कर पाया और अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते अभियुक्त इंदरपाल को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।