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ऋषिकेश:
वादी सविन्द्र कुमार आनन्द पुत्र राम आनन्द निवासी-1/1 पंजाब कॉलोनी, थाना विकासनगर जिला देहरादून ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून को अंतर्गत धारा 156 3 सीआरपीसी के तहत प्रेषित किया गया था जो विपक्षी गण
1. पराग जैन पुत्र एन0सी0जैन निवासी-लेन नम्बर 9 मकान नं० 240 मोहितनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड |
2. एम०एस० अधिकारी पी.सी.एम. डाकपत्थर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।
3. अरुण तोमर सहायक अभियन्ता यू.जे.वी.एन.एल. डाकपत्थर तहसील विकासनगर जिला देहरादून।
4. अनूप चौहान जे.ई. (अवर अभियन्ता) यू.जे.वी.एन.एल. पी.सी. एम. डाकपत्थर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।
5. विनोद भाकुनी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिविल पशु लोक बैराज उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम ऋषिकेश।
द्वारा आपस में मिलीभगत करके सरकारी धन की बंदरबांट करने फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर डाकपत्थर,बैराज ऋषिकेश, पुरोला आदि जगहों पर कई ठेके/ निविदा पराग जैन के पक्ष में कर दी गई
मैसर्स पराग जैन के हक में डाकपत्थर में भी निविदा स्वीकृत की गई जिसका नाम स्पेशल रिपेयर ऑफ बैराज ग्लेसिस डाउन स्ट्रीम ऑफ गेट एंड एलाइड वर्क एट डाउन स्ट्रीम ऑफ डाकपत्थर बैराज देहरादून जो कि निविदा में लगभग 6 करोड़ 87 लाख मैं ठेका दिया गया जिसका समय कार्य पूरा करने का 1 वर्ष का था किंतु विभाग द्वारा पराग जैन को 9 करोड़ 30 लाख का भुगतान कर दिया गया एंव संपूर्ण काम मात्र 21 दिन में पूर्ण कर दर्शाया गया है उपरोक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश के अनुपालन में आज कोतवाली विकासनगर पर धारा 420,467,468,471, 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया,मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक प्रदीप रावत द्वारा संपादित की जा रही है
