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ऋषिकेश 23 फरवरी 2024: ऋषिकेश में चेक बाउंस के पांच साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त किया।
अधिवक्ता अभिनव सिंह मलिक की ठोस पैरवी के चलते परिवादी अपनी लेनदारी सिद्ध नही कर पाया।अधिवक्ता अभिनव सिंह मलिक की मजबूत पैरवी की बदौलत न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया, परिवादी अपने समर्थन में कोई मजबूत सबूत पेश नहीं कर पाया।