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ऋषिकेश:पिछले 6 वर्षों से जानलेवा हमला और मारपीट का आरोप झेल रहे आरोपियों को अधिवक्ता शुभम राठी और विकास नेगी ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दोषमुक्त करवा दिया,सभी को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने दोषमुक्त करते हुई बरी कर दिया है।
सर्वहारा नगर काले की ढाल , ऋषिकेश निवासी व्यक्ति ने दिनांक 25 जुलाई 2018 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी की काले की ढाल निवासी कुछ युवक जिनमे मनदीप उर्फ जॉन , विशाल , रविंद्र ,सोहन लाल, शुभम ,सूरज , सत्यादेवी ने उसके और उसके भाई बहन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए । पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा उसके बाद मुकदमा अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश, ऋषिकेश के न्यायालय में विचाराधीन रहा ।
अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता शुभम राठी , कृष्णा पांडेय, मुकेश शर्मा और विकास नेगी द्वारा कोर्ट पैरवी की गई ।6 साल पुराने इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल आठ गवाह पेश किए गए जिनसे अधिवक्ता शुभम राठी द्वारा जिरह की गई व न्यायालय में बहस की गई ।
कोर्ट ने पाया कि मामले में पेश किए गए गवाहो की गवाही में गंभीर विरोधाभास थे तथा कोई भी गवाह बचाव पक्ष के अधिवक्ता के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नही दे सका । साथ ही मामले में पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों से कोई भी बरामदगी नहीं की गई तथा अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा ।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद माननीय न्यायालय अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश प्रथम , ऋषिकेश जिला देहरादून द्वारा सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया ।