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ऋषिकेश। जबरन घर में घुसकर गाली-गलौच और मारपीट करते हुए धमकी देने के मामले में आठ साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। मामले में अदालत ने दो लोगों को मारपीट और जबरदस्ती घर में घुसने का दोषी पाया है। जबकि, धमकी और गाली-गलौच के आरोप से मुक्त कर दिया है। आरोपियों को कोर्ट ने चार- चार माह की सजा सुनाते हुए जुर्माने भी लगाया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत ने शनिवार को राजेंद्र सिंह सजवाण निवासी गढ़ी मयचक, ऋषिकेश से मारपीट और अन्य आरोपों के मामले में सजा सुनाई। अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने
आरोपी संजय और रामस्वरूप पुत्र सुंदरलाल भट्ट निवासी चोपड़ा फार्म, श्यामपुर, ऋषिकेश को दोषी पाते हुए मारपीट की धारा में एक माह और जबरदस्ती घर में घुसने की धारा में चार-चार माह के कारवास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को दो-दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।