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ऋषिकेश:ऋषिकेश के गुमानीवाला के रहने वाले एक युवक को पोक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष का कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है, 20 जून 2021 को यह मुकदमा ऋषिकेश कोटवालाई में दर्ज किया गया था।
जानकारी के मुताबिक नाबालिग को बहला-फुसला काशीपुर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने आरोपित राकेश भंडारी निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में ऋषिकेश कोतवाली में 22 जून 2021 को अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।