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ऋषिकेश:चैक बाउंस मामले में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ऋषिकेश नंदिता काला ने दिनाक 22 जुलाई 2024 को अभिषेक चौधरी पुत्र कर्मवीर चौधरी निवासी बापुग्राम ऋषिकेश जिला देहरादून को चार माह के कारावास की सजा सुनाई तथा अभिषेक पर 5 लाख 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जो की उसे परिवादी को अदा करना होगा ।
परिवादी के अधिवक्ता शुभम राठी ने बताया कि आशुतोष नगर, ऋषिकेश निवासी शिवम त्यागी की जान पहचान अभिषेक चौधरी से थी । अभिषेक ने जनवरी 2019 में शिवम् से 6 लाख रुपए उधार लिए थे और पैसे लौटाने के एवज में 54000 नगद लौटाए तथा एक 5 लाख 48 हजार रुपए का चेक परिवादी को दिया जो की बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। उसके पश्चात अभिषेक ने परिवादी को पैसा लौटाने से साफ इंकार कर दिया ।
परिवादी द्वारा अधिवक्ता शुभम राठी के माध्यम से कोर्ट में केस दर्ज किया । 3 साल चले इस मामले में कोर्ट ने अभिषेक को दोषी पाया और उसे चार माह के कारावास से दंडित किया साथ ही अभिषेक पर 5 लाख 48 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया जो की उसके द्वारा परिवादी को अदा किया जाएगा।
कोर्ट ने अपने निर्णय में विशेष टिप्पणी करते हुआ कहा की दोषी द्वारा किया गया अपराध आर्थिक प्रकृति का है तथा हमारे राष्ट्र की प्रगति एवं मजबूत अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है । प्रस्तुत मामले में दोषी ने शिकायतकर्ता का भरोसा तोड़ा है इसलिए वह न्यायालय से क्षमा का पात्र नहीं हैं।