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ब्यूरो रिपोर्ट:पिज्जा की गलत डिलीवरी करना Domino’s को भारी पड़ गया,कंपनी पर जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा 9 लाख 65 हजार 918 रुपये का हर्जाना लगाया गया है, अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की साकेत निवासी शिवांग मित्तल ने 26 अक्टूबर 2020 को शाम 8:30 बजे ऑनलाइन वेज पिज़्ज़ा टाको व चोको लावा केक के लिए आर्डर किया था लेकिन कंपनी ने वेज की जगह नॉन वेज पिज़्ज़ा डिलीवर किया था.
रुड़की निवासी शिवांग मित्तल ने डोमिनोज पिज़्ज़ा कंपनी में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया कंपनी का कर्मचारी एक पैकेट पीजा उनके घर डिलीवर कर गया जिस शाकाहारी पिज़्ज़ा का ऑर्डर शिवांग के द्वारा किया गया था उसकी कीमत 918 रुपये जो कि डिलीवरी बॉय को दे दिया गया,जब घर पंहुचे पैकेट को उपभोक्ता ने खोला तो पता चला कि वह मांसाहारी पिज्जा था, इससे उपभोक्ता शिवांग मित्तल को उल्टी आने लगी उनकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि उपभोक्ता व उसका पूरा परिवार पूर्णत: शाकाहारी है, ऐसे में उन्हें मांसाहारी पिज्जा देकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई.
पीड़ित उपभोक्ता शिवांग मित्तल ने प्रतिष्ठित डोमिनोस पिज़्ज़ा कंपनी के खिलाफ रुड़की के गंग नहर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई ना होने की वजह से उपभोक्ता ने आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पिज़्ज़ा कंपनी द्वारा शाकाहारी पिज़्ज़ा आर्डर करने पर भी मांसाहारी पिज़्ज़ा भेज दिया गया जो उपभोक्ता सेवा में बड़ी लापरवाही है.
आयोग ने अपने फैसले में डोमिनोस को आदेश दिया कि वह 1 माह के भीतर उपभोक्ता को पिज़्ज़ा की कीमत 918 रुपये में 6% वार्षिक ब्याज के साथ ही मानसिक शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख 50 हज़ार व विशेष हर्जाने के रूप में अंकन 5 लाख रुपये यानी कुल 965918 रुपये भुगतान कर.