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ऋषिकेश। एलयूसीसी (LUCC) चिट फंड सोसाइटी के निवेशकों को रिफंड मिलने की प्रक्रिया में एक बड़ी प्रशासनिक बाधा सामने आई है। इस संबंध में ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र भेजकर निवेशकों की समस्या का समाधान कराने की मांग की है।
पत्र में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका संख्या 46/2025, आशुतोष शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के आदेशों के अनुपालन में LUCC चिट फंड सोसाइटी के निवेशकों के रिफंड दावे मेरठ स्थित परिसमापक कार्यालय को भेजे जाने हैं। इन दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड में कई राजपत्रित अधिकारी निवेशकों के रिफंड दावा प्रपत्रों पर फोटो सत्यापन (प्रमाणीकरण) करने से इंकार कर रहे हैं। इसके कारण प्रदेश के लगभग 1.60 लाख निवेशकों को अपने रिफंड दावे समय पर प्रस्तुत करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि राज्य की सभी तहसीलों में सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वे LUCC निवेशकों के रिफंड दावा प्रपत्रों का सत्यापन कर सकें। इससे हजारों निवेशकों को राहत मिलेगी और वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दावे जमा कर सकेंगे।
याचिकाकर्ता ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस व्यावहारिक समस्या का शीघ्र समाधान कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी, जिससे प्रदेश के लगभग 1.60 लाख LUCC निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया में राहत मिल सके।



