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ऋषिकेश,प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय डुंगराकोटी की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को तगड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
जून मांह के 18 तारीख़ को ग्राम लाठरदेवा झबरेड़ा निवासी लोतिराम ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। लोतिराम ने पुलिस को बताया था कि उसका 24 वर्षीय बेटा रोहित जो की खांड गांव में एक किराये की दुकान पर वाहनों को पेंट करने का काम करता था।उसके साथ शिवाजी नगर पशुलोक निवासी गुरमीत सिंह बेदी ने उसके बेटे के साथ मारपीट की। गुरमीत सिंह की मारपीट से प्रताड़ित होकर उसके बेटे रोहित ने आत्महत्या कर ली। रोहित ने अपने साफ तौर से सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र किया था।
मृतक के पिता लोतिराम की शिकायत पर पुलिस ने सरदार गुरमीत सिंह बेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए गुरमीत सिंह ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय डुंगराकोटी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दी थी।
अदालत ने माना कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार गुरमीत सिंह को बताया है। लगाया आरोप गंभीर प्रकृति का है। बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

