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ऋषिकेश:चैक बाउंस मामले में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ऋषिकेश नंदिता काला ने दिनाक 23 सितंबर 2025 को गुड्डी देवी पत्नी राजेश आर्या निवासी कृष्णा नगर कालोनी , आई डी पी एल ऋषिकेश जिला देहरादून को तीन माह की जेल की सजा सुनाई तथा उसपर पर 2 लाख 62 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जो की उसे परिवादी को अदा करना होगा ।
परिवादी के अधिवक्ता शुभम राठी ने बताया कि आई डी पी एल, ऋषिकेश निवासी कुलदीप टंडन की जान पहचान गुड्डी देवी से थी । गुड्डी देवी ने मार्च 2017 में कुलदीप से 2 लाख 62 हजार रुपए उधार लिए थे और पैसे लौटाने के एवज में एक 2 लाख 60 हजार रुपए का चेक परिवादी को दिया जो की बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। उसके पश्चात गुड्डी देवी ने कुलदीप को पैसा लौटाने से साफ इंकार कर दिया ।
परिवादी कुलदीप द्वारा अधिवक्ता शुभम राठी के माध्यम से कोर्ट में केस दर्ज किया । इस मामले में कोर्ट ने गुड्डी देवी को दोषी पाया और उसे तीन माह के कारावास से दंडित किया साथ ही 2 लाख 62 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया जो की उसके द्वारा परिवादी को अदा किया जाएगा।
कोर्ट ने अपने निर्णय में विशेष टिप्पणी यह भी की दोषी द्वारा किया गया अपराध आर्थिक प्रकृति का है तथा हमारे राष्ट्र की प्रगति एवं मजबूत अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है । प्रस्तुत मामले में दोषी ने शिकायतकर्ता का भरोसा तोड़ा है इसलिए वह न्यायालय से क्षमा का पात्र नहीं हैं।