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ऋषिकेश:चैक बाउंस मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ऋषिकेश नंदिता काला ने राकेश कुमार पुत्र मोती राजभर निवासी चंद्रेश्वर नगर, ऋषिकेश को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया ।अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता शुभम राठी ने की ।
उन्होंने बताया की रानीपोखरी निवासी शिव बदन राजभर ने न्यायालय में वाद दर्ज करते हुए कथन किया की उनकी पुत्री की शादी राकेश कुमार के भाई मुकेश के साथ तय हुई थी व सगाई भी हुई जिसमें शिव बदन द्वारा 5 लाख रुपए खर्च किए गए परन्तु किसी कारणवश दोनों का विवाह न हो सका जिसके पश्चात शिव बदन व राकेश के परिवार के मध्य समझौता हुआ और 5 लाख रुपए लौटाया जाना तय हुआ जिसमें तीन लाख रुपए लौटाए गए और 2 लाख रुपए का चेक राकेश कुमार का दिया गया जो की बैंक में लगाने पर बैंक से बिना भुगतान अनादृत हो गया जिसके संबंध में न्यायलय में मुकदमा किया गया ।
राकेश कुमार द्वारा कोर्ट में बताया गया की उसने कभी भी शिव बदन को चेक नहीं दिया और न ही राकेश कुमार की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी पैसे देने की तथा राकेश का चैक प्राप्त कर झूठा मुकदमा किया गया है।
राकेश कुमार के अधिवक्ता शुभम राठी ने परिवादी शिव बदन से जिरह की तथा अधिवक्ता शुभम राठी द्वारा पूछे गए सवालों का कोई भी संतोषजनक जवाब परिवादी नही दे पाए जिसके पश्चात माननीय न्यायालय ने यह माना की परिवादी अभियुक्त के प्रति अपनी देनदारी साबित नही कर पाया और राकेश की कोई भी जिम्मेदारी या देनदारी परिवादी को पैसे देने की नहीं थी ।अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते अभियुक्त राकेश को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।